UP Viklang Pension Yojana 2025: उत्तर प्रदेश सरकार हर साल राज्य और देश के विकास के लिए अलग अलग प्रकर की योजनाएं लाती रहती है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने UP Viklang Pension Yojana की घोषणा 2016 में की थी। योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के ऐसे नागरिक जो की अपने शारीरिक रूप से 40% या उससे भी अधिक विकलांग हैं उनको हर महीने 500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम बोहत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है। राज्य में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो की विकलांग कोटा में आते है सरकार उनकी हर महीने आर्थिक रूप से मदद करती है। योजना की शुरुवात 2016 में की गई थी। योजना को प्रदेश समाज के कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढिए।
आज के इस आर्टिकल में हम आपको UP Viklang Pension Yojana के बारे में सारी जानकारी और सही जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेने चाहते हैं या अपके कोई जानकार हैं जो इस योजना का लाभ लेने के पात्र है तो इस आर्टिकल को अंत तक पढिए। इस आर्टिकल में हम आपको योजना के लाभ, पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरु करते हैं आज के इस आर्टिकल को और जानते हैं योजना को विस्तार में।
UP Viklang Pension Yojana क्या है?
UP Viklang Pension Yojana उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। योजना की शुरुवात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2016 में की गई है। योजना को प्रदेश समाज के कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार विकलांग कोटा में आने वाले लोगों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करती है। हर महीने 500 रुपये की सहायता सरकार द्वारा की जाती है ताकि विकलांग लोग अपने छोटे- मोटे खर्चे के लिए किसी और पर निर्भर ना रहे। सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम बोहत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है।
UP Viklang Pension Yojana Overview
आर्टिकल का नाम | UP Viklang Pension Yojana |
किसने शुरू किया | उत्तर प्रदेश सरकार ने |
योजना का उद्येश्य | विकलांग लोगों की मदद करना |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग लोग |
आवेदन का तरीका | ऑनलाईन |
आधिकारिक वेबसाईट | यहाँ क्लिक करें |

UP Viklang Pension Yojana के तहत मिलने वाले लाभ क्या हैं?
UP Viklang Pension Yojana के तहत मिलने वाले लाभ कुछ इस प्रकर हैं।
- राज्य के विकलांग लोगों को हर महीने 500 रुपये की सहायता दी जाएगी।
- विकलांग लोगों को अपनी रोजमर्रा की ज़िंदगी में आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
- योजना का लाभ उन सभी लोगों को दिया जाएगा जो की शारीरिक रूप से ठीक नहीं हैं।
- योजना का लाभ उहने दिया जाएगा जिनके शरीर का 40% या उससे भी अधिक हिस्सा काम नहीं करता।
- आपऑनलाईन आवेदन करके योजना का लाभ ले सकते हैं।
UP Viklang Pension Yojana हेतु पात्रता
UP Viklang Pension Yojana के सभी पात्रों की सूची नीचे दी गई है।
- विकलांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
- यदि आप किसी और राज्य से हैं तो आप अपने राज्य के विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- लगभग हर राज्य में विकलांग पेंशन योजना चलाई जा रही है।
- यदि कोई विकलांग व्यक्ति सरकारी कार्यलय में कार्यकर्ता है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
- राज्य के केवल वही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकतें है जिनके शरीर का 40% या उससे अधिक हिस्सा विकलांग है।
- आवेदक ने पहले किसी और विकलांग योजना का लाभ ना लिया हो।
- यदि किसी विकलांग के पास बाइक या कार है तो वह इस योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं हैं।
- आवेदक व्यक्ति की मासिक आय 1000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जनम प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- मोबाईल नंबर
- फ़ोटोज़
UP Viklang Pension Yojana में आवेदन की प्रक्रिया
यदि आप UP Viklang Pension Yojana में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दी गई प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा।
- सबसे पहले आपको इनकी आधिकारिक website पर आ जाना है।
- उसके बाद आपको होम पेज पर आना है।
- होम पेज पर आपको ‘दिव्यांग पेंशन योजना’ के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपको ऑनलाईन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना है।
- उसके बाद आपके सामने आवेदन का फॉर्म खुल जाएगा।
- फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी आपको भर देनी है।
- जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेजों को साथ जोड़ देना है।
- फॉर्म पूरा होने के बाद उसको सबमिट कर देना है।
- सारी जानकारी सही पाई जाने पर योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
Important Links
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